एकाउन्ट का आडिट समय से कराएं
वाराणसी, 12 नवम्बर कुशवाहा भवन, चन्दुआ छित्तूपुर में आयोजित 29वें बनारस पुस्तक मेला के दूसरे दिन
टैक्स आडिट एवं गिफ्ट पर व्याख्यान देते हुए सी.ए. आशीष कलवानी ने कहा कि 1 करोड़ के ऊपर टर्नओवर
होने पर व्यापारिक फर्म का आडिट कराना अनिवार्य है। किसी भी व्यापारिक फर्म का आडिट ब्ण्।ण् द्वारा ही
सत्यापित किया जाता है। यह आडिट वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 30 सितम्बर तक करना अनिवार्य होता है।
यदि किसी व्यापार का 1 कारोड़ से कम टर्नओवर है तो आडिट कराना आवश्यक नहीं है तथा सेक्सन 44(।क्)
के अन्तर्गत टर्नओवर का न्यूनतम 8ः इनकम घोषित करके इनकम टैक्स रिर्टन ;प्ज्त्द्ध फाईल कर सकते हैं।
उन्होेेंने गिफ्ट पर टैक्स एवं छूट के बारे में विस्तृत रूप से समझाया।
वरिष्ठ अधिवक्ता अवधेश कुमार कुशवाहा ने कहा कि उत्तर प्रदेश शासन के आदेश के क्रम में 5,000/- के
स्टैम्प पेपर पर एवं डी.एम. सर्किल रेट के आधार पर 1 प्रतिशत के शुल्क पर ब्लड रिलेशन में गिफ्ट डीड
पंजीकृत कराकर सम्पत्ति अंतरण कर सकते हैं। जिसका म्यूटेशन तय समय सीमा के भीतर हो जाता है। सरकार
द्वारा फैमिली सेटेलमेन्ट पर प्रावधान आने वाला है जो अभी लागू नहीं है।
कार्यक्रम की विषय वस्तु के स्थापना अधिवक्ता मिथिलेश कुमार कुशवाहा ने किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों के
समस्याओं का समाधान भी किया गया। जीएसटी, टीडीएस, म्यूचल फंड, शेयर्स, बैंक एफडी एवं पोस्ट आफिस
योजनाओं की चर्चा की गयी और उसकी प्रकिया से अवगत कराया गया। इस अवसर पर रामकेश कुशवाहा, साकिब
खान, विजय कुमार, सुनील कुमार मौर्य, राधेश्याम मौर्य, लालजी मौर्य, सूर्यकान्त त्रिपाठी, डाॅ॰ प्रमोद कुमार गुप्ता,
संदीप वर्मा, अमरनाथ कुशवाहा, बीना त्रिपाठी, अभिजीत प्रजापति, सखीचन्द्र एवं अमन कुशवाहा उपस्थित रहे।